गोरखपुर : संभागीय परिवहन कार्यालय में लगातार दूसरे दिन भी वेबसाइट नहीं चलने से एक भी बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं हो सका। जिससे पंजीकरण की उम्मीद में पहुंचे कर्मचारियों को परेशान होना पड़ा। जबकि सुप्रीम कोर्ट सभी बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की है।
बीएस-4 मानक की गाड़ियों की बिक्री की छूट 31 मार्च तक ही थी। लॉकडाउन होने के कारण बिक चुके वाहनों को पंजीकरण नहीं हो सका था। ऐसे में आटो सेक्टर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरटीओ कार्यालय खोलकर 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण का आदेश देते हुए 30 अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की।
पिछले 17 अप्रैल से विभागीय अधिकारी पंजीकरण को लेकर परेशान हैं। आरटीओ भीमसेन सिंह का कहना है कि दूसरे दिन भी वेबसाइट नहीं चलने से बीएस-वाहनों के पंजीकरण का कोई काम नहीं हो सका। इस समस्या से मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। वेबसाइट चलते ही पंजीकरण का काम शुरू करा दिया जाएगा।
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