लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, UP में 11 तरह की इंड्रस्ट्रीज शुरू होंगी

 


प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिक रहेंगेहॉटस्पॉट एरिया में नहीं चलेगी कोई भी यूनिट
कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है. फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमित दी गई है.


स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर), फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है. साथ ही कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं.


प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी. इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध है.
औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जाए और श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाए. यूनिट में सैनेटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं.


गाइडलांइस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा. इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा.
   बता दें कि देश में कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है. ये सारी छूटें 20 अप्रैल से लागू की जानी हैं.


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