गोरखपुर : जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देशानुसार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर थाना कैण्ट में एक कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति पाया गया था जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 500 मीटर परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को 27 जुलाई एवं 28 जुलाई 2020 तक पूरी तरह से सील किया जाता है उक्त अवधि में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम, नियंत्रण कक्ष एवं उप निबंधक कार्यालय खुले रहेंगे जहां सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को महत्वपूर्ण राजकीय कार्य हेतु आने जाने तथा रजिस्ट्री कराने के लिए सम्बंधित व्यक्तियो के लिए गोलघर चौराहे पर स्थित कलेक्ट्रेट का उत्तरी गेट खुला रहेगा। उक्त के अतिरिक्त आम जनमानस का कलेक्टेªट परिसर में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया।
उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए बृजेश सागर को इंसीडेंट आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर ने दी है।
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