केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना काल के मद्देनजर डीएल की वैद्यता तथा वाहन के प्रपत्र जैसे दी है। पहले ये 30 सिंतबर 2020 तक ही मान्य था।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना काल के मद्देनजर डीएल की वैद्यता तथा वाहन के प्रपत्र जैसे दी है। पहले ये 30 सिंतबर 2020 तक ही मान्य था।
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