डॉ0 एस0 चंद्रा
दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:-अब जनरल (GEN) केटेगरी मे कोई भी अन्य वर्ग का (OBC-SC-ST) अब नौकरी या कॉलेज मे apply नही कर सकता...
मतलब वो लोग अपनी ही कैटेगिरी मे apply करेंगे अर्थात आरक्षण के नाम पर obc को 27%, sc को 15% और st को 7.5% यानि 50% जनसँख्या को 49.5% आरक्षण और बाकि बचा 50.5% अघोषित आरक्षण मात्र 50% सवर्णो शेष जातियों के हिस्से में बच गया है । और यही फार्मूला पूरे देश में लागू होने वाला है ।
आज सवर्ण जाती की पहली जीत हासिल हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है और फैसला दिया है कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ आरक्षण उनके वर्ग में ही मिलेगा चाहे उसका मेरिट मे कितना ही ऊँचा स्थान हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वह अनारक्षित कोटा में जगह नहीं बना सकता। रोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था और वे लोग विजयी हुए ।
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